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रामगढ़ में विधिक जागरूकता अभियान के तहत प्रभात फेरी का आयोजन

 लोकेशन रामगढ़ से नेशनल ब्यूरो हेड एवं लीगल एडवाइजर अधिवक्ता राजेश कुमार की विशेष रिपोर्ट। 

 एंकर। रामगढ़ में विधिक जागरूकता अभियान के तहत प्रभात फेरी का आयोजन

रामगढ़, 5 मई 2026:

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के निर्देश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रामगढ़ के तत्वावधान में 90 दिवसीय सघन विधिक जागरूकता एवं आउटरीच अभियान के अंतर्गत आज प्रभात फेरी का आयोजन किया गया।

यह प्रभात फेरी व्यवहार न्यायालय, रामगढ़ परिसर से शुरू होकर बिरसा चौक, गोलचक्कर होते हुए नेशनल हाईवे-23 के राजगंज पेट्रोल पंप तक निकाली गई। इस दौरान आम लोगों का ध्यान विधिक अधिकारों और योजनाओं की ओर आकर्षित किया गया।

प्रभात फेरी में उपायुक्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद तौफीक हसन, जिला जज राजीव आनंद, प्रथम जिला जज विशाल श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य एवं बड़ी संख्या में पारा लीगल वालंटियर्स शामिल हुए।

इस दौरान लोगों को उनके विधिक अधिकारों, सरकारी योजनाओं तथा न्याय तक आसान पहुंच के प्रति जागरूक किया गया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद तौफीक हसन ने बताया कि इस 90 दिवसीय अभियान के तहत सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाई जाएगी। विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा से पीड़ित महिलाओं को त्वरित कानूनी सहायता, पुनर्वास तथा झारखंड विक्टिम कंपेनसेशन योजना के लाभ दिलाने पर जोर दिया जाएगा।

उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास जैसे डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए भी जागरूकता अभियान चलाने की बात कही।

उपायुक्त ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के माध्यम से चिन्हित लाभुकों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा।

जिला जज राजीव आनंद ने कहा कि इस अभियान से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और पारिवारिक विवादों में कमी आएगी। वहीं, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला ने कहा कि इससे घरेलू हिंसा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक लगेगी।

जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद अग्रवाल ने इस अभियान को ऐतिहासिक बताते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनिल कुमार ने बताया कि यह अभियान 28 अप्रैल से शुरू होकर 90 दिनों तक जिले के सभी प्रखंडों, पंचायतों और गांवों में चलाया जाएगा। विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, नुक्कड़ नाटक और विधिक जागरूकता शिविरों के माध्यम से जागरूक किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पारा लीगल वालंटियर्स को मातृत्व लाभ अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम एवं वेतन भुगतान अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण कानूनों की जानकारी दी गई है, ताकि आम लोगों, विशेषकर महिलाओं और मजदूर वर्ग को जागरूक किया जा सके।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA) द्वारा संचालित योजनाओं और कानूनों के प्रति लोगों, खासकर महिलाओं, श्रमिकों और वंचित वर्गों को जागरूक करना है।

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