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आलोट: नेशनल लोक अदालत में पति-पत्नी का हुआ मिलन

 लोकेशन आलोट संवाददाता 

 डॉ सुनील चोपड़ा 

हेडिंग

नेशनल लोक अदालत में पति-पत्नी का हुआ मिलन 

एंकर 

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम के अध्यक्ष, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री नीना आशापुरे के मार्गदर्शन में 14 मार्च शनिवार को तहसील न्यायालय आलोट में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, तहसील विधिक सेवा समिति अध्यक्ष संदीप कुमार सोनी व्दारा माॅ सरस्वती के चित्र को माल्यार्पण कर किया। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश डाॅ आरिफ खान पटेल, व्दितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड गवेन्द्र सिसोदिया, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड श्रीमती समीक्षासिंह, अभिभाषक संघ अध्यक्ष महेंद्र कुमार चौधरी, सचिव तेजेन्द्रसिंह जादौन, प्रहलाद व्यास, हेमेंद्र गोयल, सईद खान व अन्य अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारीगण, अन्य विभागों के अधिकारी,कर्मचारीगण उपस्थित थे। 

    न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संदीप कुमार सोनी के न्यायालय में कुल 66 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इलेक्ट्रीसिटी बिल के रेगुलर 24 प्रकरण में 3,72.908/ रुपये की राशि जमा की गई एवं इलेक्ट्रीसिटी के 56 प्रिलिटिनेशन प्रकरणों व बैंक रिकवरी के 6 प्रकरणों में कुल 24,11.000/ रुपये की राशि जमा की गई। कुल 176 व्यक्ति लाभान्वित हुए। 

     न्यायालय जिला न्यायाधीश डाॅ आरिफ खान पटेल के न्यायालय में कुल एक प्रकरण का निराकरण किया गया, प्रकरण में 4,25.000/ रुपये की राशि जमा की गई, कुल दो व्यक्ति लाभान्वित हुए। व्दितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड गवेन्द्र सिसोदिया के न्यायालय में कुल 27 प्रकरणों का निराकरण किया, जिसमें 17 प्रकरण आपराधिक एनआईए के 2 एम जे सी आर के 4 प्रकरण मे कुल 2,00.000/ रुपये की राशि जमा हुई व 4 अन्य प्रकरणों का निराकरण किया गया, 56 लोग लाभान्वित हुए। 

तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड श्रीमती समीक्षासिंह के न्यायालय में कुल 24 प्रकरणों का राजीनामा के आधार पर निराकरण किया, जिसमें क्रिमिनल 9 एम जे सी 14 प्रकरण, एनआईए के 1 प्रकरणों में कुल 27,000/ रुपये की राशि जमा की गई व लगभग 97 लोग लाभान्वित हुए। 

बाक्स

 न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्रीमती अनुप्रिया पाराशर के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण जिसमें गेंदकुंवर बाई ने अपने पति तोफानसिंह से कई माह पूर्व पारिवारिक मतभेदो के कारण अलग रह रही थी, उसने अपने अभिभाषक एम एल व्यास के माध्यम से न्यायालय में भरण पोषण एवं घरेलु हिंसा का प्रकरण प्रस्तुत किया था जो विचाराधीन था। जिसमें नेशनल लोक अदालत पीठासीन अधिकारी न्यायिक मजिस्ट्रेट गवेन्द्र सिसोदिया के माध्यम से दोनों पति-पत्नी के मध्य सुलाह करायी गयी। जिससे दोनो पति पत्नी ने पुराने मतभेद को भुलाते हुये दोनों पक्षो ने हमेशा साथ रहने के लिये राजी हो गये। मौके पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ आरिफ खान पटेल, न्यायिक मेजिस्ट्रेट समीक्षा सिंह, पूर्व अभिभाषक संघ अध्यक्ष प्रहलादसिंह परिहार, अधिवक्ता कन्हैयालाल सगरवंशी, मनीष फरक्या, अशोक पांचाल, रवि सेठिया, विवेक फरक्या एवं न्यायालीन स्टाफ उपस्थित था ।

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