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झांसी: दिव्यांगजनों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार : अपर जिला जज

 आनन्द बॉबी चावला ब्यूरो चीफ झांसी।


झांसी,

 दिनांक 03 दिसम्बर2025


*विश्व दिव्यांग दिवस पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न*


*दिव्यांगजनों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार : अपर जिला जज*

झांसी : विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया।

यह कार्यक्रम माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती कमलेश कछल जी के गरिमामयी दिशा-निर्देशन में तथा माननीय अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री शरद कुमार चौधरी जी की कुशल अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में सम्पन्न हुआ।

        कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के कानूनी अधिकारों और उन्हें प्राप्त होने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना था, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन जी सकें।

         माननीय अपर जिला जज/सचिव शरद कुमार चौधरी जी ने अपने सम्बोधन में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि दिव्यांगजनों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विधिक सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

 लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल, अधिवक्ताओं, और पैरा लीगल वॉलंटियर्स (PLVs) ने भी दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा, रोजगार, आरक्षण और सुगम्यता (accessibility) से संबंधित कानूनी पहलुओं पर अपने विचार साझा किए।

      कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाई गई। सरकारी योजनाओं, जैसे पेंशन, सहायक उपकरण वितरण, और विशिष्ट पहचान पत्र (UDID) कार्ड बनवाने की प्रक्रिया पर मार्गदर्शन दिया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि समाज में दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान का भाव होना अत्यंत आवश्यक है।

       इस कार्यक्रम में अधिवक्तागण, पैरा लीगल वॉलंटियर्स एवं बड़ी संख्या में दिव्यांगजन तथा उनके परिजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन सचिव द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया।



आनन्द बॉबी चावला झांसी।



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