ब्यूरोचीफ शैलेन्द्रसिंह बारडोली गुजरात
पलसाना और कडोदरा जीआईडीसी पुलिस थाना क्षेत्रों में अपराध करने वाले हठी व्यक्ति को पासा अधिनियम के तहत वडोदरा की मध्यस्थ जेल भेज दिया गया।
पलसाना तालुका के कडोदरा जीआईडीसी पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर गुंडागर्दी से लेकर जनता को आतंकित करने तक के कई अवैध अपराध करने वाले उस हठी व्यक्ति को आज कलेक्टर के आदेश पर पलसाना पुलिस द्वारा पासा के आरोपीको वडोदरा केंद्रीय जेल भेज दिया गया।सूरत डिवीजन के पुलिस महानिरीक्षक प्रेमवीर सिंहके नेतृत्वमें पुलिस अधीक्षक राजेश गढीयाने सूरत जिलेमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गैरकानूनी धंधे करने वालेको क़ानून के शिकंजेमे लेके असामाजीक तत्वोंके सामने करवाई करनेका दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार, पालसाना पुलिस स्टेशन में क्षेत्र में शरीरसे संबंधित अपराधों में शामिल लोगों पर कड़ी नजर रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गएथे।
सूचना के आधार पर पलसाना पुलिस इंस्पेक्टर बी.डी. जिलारिया ने अपने क्षेत्र में निखिल सिंह के खिलाफ भूतकालमे मामला दर्ज कियागया था।
आरोपी निखिल सिंह रमेश सिंह राजपूत, जो वर्तमान में 407 नंद रेसिडेंसी, बगुमरा, तालुका पलसाना, मुलरहे, उगापुर गांव तालुका, हादिया जिला, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में रहने वालाने पलसाना तालुका के निखिल सिंह के खिलाफ विविध धाराके पासा तहत सजा का प्रस्ताव डी.वाय.एस.पी, एच.एल. राठौड़ की सुचनासे तैयार करके जिला कलेक्टर डॉ. सौरभ परधी की मंजूरी केलिये दरखास्त की गई थी।
जिलेमें अवैध गतिविधियों में लिप्त जिद्दी व्यक्ति के खिलाफ गुजरात असामाजिक गतिविधि निवारण अधिनियम-1985 के तहत किए गए प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए, पी.आई. बी.डी. जिलरिया ने आरोपी निखिल सिंह का पता लगाने के लिए पुलिसकर्मियों की अलग-अलग टीमें गठित कीं। इसी दौरान, निकेतकुमार, नीलेशभाई, संजयभाई और साजिद अली को निजी तौर पर सूचना मिली कि निखिल सिंह रमेश सिंह राजपूत बागुमरा गांव में साई दर्शन सोसाइटी स्थित अपने घर पर है।
उसकी मौजूदगी का पता चलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार उसे वडोदरा केंद्रीय जेल भेज दिया गया। तालुका मे गुंडागर्दी को लेकर हैरान जनताने आज राहत की सांस ली।
