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झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव 2026: अध्यक्ष वासुदेव गोस्वामी की TTN24 पर विशेष बातचीत
झारखंड स्टेट बार काउंसिल (JSBC) के सदस्यों के चुनाव को लेकर पूरे राज्य में जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है। यह पंचवर्षीय चुनाव 12 मार्च 2026 (गुरुवार) को होने वाला है, जिसमें राज्य के लगभग 25,001 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 23 सदस्यों के लिए चुनाव हो रहा है (कुल सदस्यता 25 है, जिसमें से कुछ सीटें महिला आरक्षण और को-ऑप्शन के तहत भरी जाएंगी)। इस बार 100 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 25 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर काफी उत्साहित हैं और प्रचार जोरों पर है।बोकारो जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वासुदेव गोस्वामी ने TTN24 नेशनल न्यूज चैनल पर नेशनल हेड एवं लीगल एडवाइजर अधिवक्ता राजेश कुमार से खास बातचीत में चुनाव की गाइडलाइंस, प्रक्रिया और नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह चुनाव अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा, बार काउंसिल की मजबूती और कानूनी समुदाय के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
चुनाव की मुख्य तिथि और समय
मतदान की तारीख: 12 मार्च 2026 (गुरुवार)
मतदान का समय: सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक (कुछ स्रोतों में 11:30 AM से 4:30 PM तक उल्लेखित, लेकिन अधिकांश रिपोर्ट्स में पूरे दिन मतदान की व्यवस्था है)।
मतदान केंद्र: पूरे झारखंड में 37 जिला/अनुमंडलीय बार एसोसिएशन में कुल 75 बूथ/पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर पोलिंग ऑफिसर तैनात रहेंगे।
मतदान प्रक्रिया: प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम (Preferential Voting System) के तहत होगी, यानी मतदाता अपनी पसंद के क्रम में वोट देंगे।
चुनाव की प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नियम
वासुदेव गोस्वामी ने बातचीत में मुख्य रूप से निम्नलिखित नियमों पर जोर दिया:
मतदान की न्यूनतम और अधिकतम सीमा:
प्रत्येक मतदाता को कम से कम 5 उम्मीदवारों को वोट देना अनिवार्य है। यदि 5 से कम वोट दिए गए तो पूरा मतपत्र अमान्य हो जाएगा।
अधिकतम 23 उम्मीदवारों तक वोट दिया जा सकता है (कुल 23 सीटें चुनाव से भरी जा रही हैं)।
वरीयता कैसे दर्ज करें:
मतपत्र पर अंकों (1, 2, 3...) की बजाय शब्दों में वरीयता लिखनी होगी, जैसे पहले पसंदीदा के सामने 'वन' (ONE), दूसरे के सामने 'टू' (TWO), 'थ्री' (THREE) आदि।
यदि अंक लिखे गए तो वोट अमान्य माना जाएगा।
मतपत्र पर कोई हस्ताक्षर, नाम, चिन्ह या कोई अन्य निशान नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा वह अमान्य हो सकता है।
महिला आरक्षण:
पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षण लागू है। कुल 7 सीटें महिलाओं के लिए (5 चुनाव से और 2 को-ऑप्शन से)।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:
मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। पुलिस बल तैनात रहेगा।
मुख्य चुनाव पदाधिकारी (जस्टिस अंबुज नाथ, पूर्व जज) ने सभी तैयारियां पूरी होने की पुष्टि की है।
मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित हो चुकी है, और केवल पंजीकृत अधिवक्ता ही वोट दे सकते हैं।
चुनाव अधिवक्ताओं एक्ट, 1961 और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के दिशा-निर्देशों के अनुसार हो रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी शामिल हैं।
यह चुनाव अधिवक्ताओं के लिए एक बड़ा अवसर है, जहां वे बार काउंसिल के माध्यम से अपनी समस्याओं (जैसे वेलफेयर, कानूनी सहायता, प्रशिक्षण आदि) का समाधान सुनिश्चित कर सकते हैं। वासुदेव गोस्वामी ने सभी अधिवक्ताओं से अपील की है कि वे सक्रिय रूप से भाग लें और कम से कम 5 वोट देकर अपना मताधिकार जरूर प्रयोग करें।
