ब्यूरो चीफ शैलेन्द्रसिंह बारडोली गुजरात
वलोड तालुका के लंपट पॉक्सो (POCSO) के आरोपी अस्वद हैदरशेख को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
वालोड तालुका में शिक्षक और छात्र के पवित्र रिश्ते को धूमिल करने वाली एक शर्मनाक घटना के बाद निजी ट्यूशन कक्षाएं चलाने वाले एक लंपट प्रशासक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।पढ़ाई के लिए क्लासमे आती एक नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक मारपीट, यौन उत्पीड़न और जान से मारने की धमकी की घटना ने वालोड तालुका में सनसनी पैदा कर दी है।
विधर्मी लंपट आरोपी अरवद हैदर शेख को बुहारी के खिलाफ कथित तौर पर पॉक्सोकी धाराके अपराध करनेके आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
इस चौंकाने वाली घटना ने अभिभावकों को आक्रोशित कर दिया है। जानकारी मिलनेपर लोगोंकी भीड़ पुलिसस्टेशन पहुंचगई, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया।
वलोड तालुका निवासी अस्वद हैदर शेख अपने घर पर निजी ट्यूशन चलाते हैं। एक नाबालिग लड़की कुछ समय से उनकी कक्षा में पढ़ाई करने आती थी। अंतिम तिथि 1/6/2025 से 15/02/2026 तक थी। असवाद शेख अन्य छात्रों को कक्षा कार्य देकर व्यस्त रखते थे।
नाबालिग को हॉल के पीछे एक निजी कमरे में बुलाया जाताथा जहां उसने उसकेगाल और छातीको छुआ, और उसे शारीरिक रूप से भी छुआ और अन्य अश्लील हरकतें कीं।
उसने पीड़िता को धमकी दी कि वह इस बारे में किसी को न बताए। वह लगातार धमकी देता रहा और कहता रहा कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और मैं भी मर जाऊंगा।
आरोपी नाबालिग का पीछा करता था। वह मोबाइल फोन और व्यक्तिगत रूप से लगातार उसका यौन उत्पीड़न करता था। जब अभिभावक को घटना की जानकारी मिली, तो मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 2023 की धारा 75(2), 78(2), 351(3) और पीओसीएसओ अधिनियम 2012 की धारा 4, 8, 11(4), 12 के तहत मामला दर्ज किया है और जांच कर रही है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए, आरोपी की चिकित्सा जांच कराने और घटनास्थल का पुनर्निर्माण करने का आदेश जारी किया गया है। साथ ही, आरोपी को अदालत में पेश करने और न्यायिक हिरासत में भेजने का भी आदेश दिया गया है। निजी जांचकर्ता एम.एम. गिलतार अन्य तकनीकी और पुख्ता सबूत जुटाने के लिए प्रयासरत हैं।
