Type Here to Get Search Results !
BREAKING
विज्ञापन
TTN24 न्यूज चैनल समस्त राज्यों से डिवीजन हेड, मार्केटिंग हेड एवं ब्यूरो रिपोर्टर बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें — 📞 +91 9956072208, +91 9454949349, ✉️ ttn24officialcmd@gmail.com — साथ ही चैनल की फ्रेंचाइजी एवं TTN24 पर स्लॉट लेने के लिए संपर्क करें — 📞 +91 9956897606 — ☎️ 0522 3647097 | आपका पसंदीदा हिंदी न्यूज चैनल TTN24 अब उपलब्ध है सभी डिजिटल केविल नेटवर्क पर — जिओ टीवी, जिओ फाइबर चैनल नंबर 543, टाटा प्ले चैनल नंबर 2075, E-star डिजिटल केविल चैनल नंबर 201, DTH लाइव टीवी, स्मार्ट टीवी, एवं सभी एंड्रॉइड बेस्ड ओटीटी प्लेटफार्म एवं यूट्यूब फेसबुक Live 24x7. चैनल से जुड़ने के लिए शीघ्र संपर्क करें — 📞 +91 9956072208 | Head Office : llnd Floor Regency Tower, Shivaji Marg, Hussainganj, Lucknow (U.P.) 226018. Managing Director : Avneesh Dwivedi — 📞 +91 9956072208, +91 9794009727. समाचार, विज्ञापन एवं चैनल में किसी प्रकार की शिकायत एवं सुझाव के लिए कॉल करें — 📞 +91 9956072208

फर्रुखाबाद: 18 साल पुराने डकैती के मामले में उपनिरीक्षक बरी

 फर्रुखाबाद ब्रेकिंग 


18 साल पुराने डकैती के मामले में उपनिरीक्षक बरी


रिपोर्ट सौरभ दीक्षित फर्रुखाबाद 

फर्रुखाबाद न्यायालय विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) एवं तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने सुनवाई करते हुए लूट के आरोप से उपनिरीक्षक गौतम कुमार को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। दरोगा वर्तमान में कानपुर नगर में तैनात है। न्यायालय ने परिवादी सुनील कुमार गुप्ता के विरुद्ध झूठे परिवाद दाखिल कर आर्थिक लाभ लेने की आशंका पर तत्काल पुलिस जांच के आदेश दिए है।


कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के मोहल्ला बजाजा निवासी सुनील कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया था कि तीन मई 2006 की रात करीब 9 बजे उपनिरीक्षक गौतम कुमार चार-पांच साथियों के साथ घर में घुस आए और मारपीट कर चार हजार रुपये, एक सोने की चैन और घड़ी लूट ले गए और जान से मारने की धमकी दी। 


न्यायालय ने वर्ष 2007 में आरोपी को तलब किया था और 21 अक्टूबर 2024 को आरोप तय हुए। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष केवल एक गवाह, स्वयं परिवादी को ही पेश कर सका। अन्य गवाहों में एक की मृत्यु हो चुकी थी तथा दूसरे का पता उपलब्ध नहीं हो सका। जिरह के दौरान परिवादी के बयान परस्पर विरोधाभासी पाए गए।

न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि परिवादी ने आरोपी के विरुद्ध अन्य दो परिवाद भी दायर किए गए थे, जिनमें बाद में पक्षद्रोही साक्ष्य दिया गया। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग और आर्थिक लाभ के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करने की संभावना जताई। फतेहगढ़ कोतवाली प्रभारी को मामले की जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करने के आदेश दिए।

Youtube Channel Image
TTN24 | समय का सच www.ttn24.com
Subscribe