संवाददाता - राजा शफी
लोकेशन - जम्मू और कश्मीर... श्रीनगर पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर की 2 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की
श्रीनगर, 10 दिसंबर, 2025नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, श्रीनगर पुलिस ने बुधवार को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस (एनडीपीएस) अधिनियम के प्रावधानों के तहत लगभग 2 करोड़ रुपये मूल्य के एक कनाल जमीन के साथ एक तीन मंजिला आवासीय मकान जब्त किया।
शाल्टांग में स्थित यह संपत्ति कुख्यात ड्रग तस्कर मंजूर अहमद भट के पिता फैयाज अहमद भट के कब्जे में थी। दोनों शाल्टांग निवासी हैं। मंजूर अहमद भट परिमपोरा पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8, 22 और 29 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 98/2025 में आरोपी है।
जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि यह संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त धन से खरीदी गई थी। जांच के निष्कर्षों के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया।
कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में कुर्की की कार्रवाई की गई, जिससे कानूनी औपचारिकताओं का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित हुआ। आदेश के अनुसार, संपत्ति के मालिक को इसे बेचने, पट्टे पर देने, इसमें कोई परिवर्तन करने या किसी तीसरे पक्ष का हित स्थापित करने से प्रतिबंधित किया गया है।
श्रीनगर पुलिस ने मादक पदार्थों के नेटवर्क को नष्ट करने और नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
