चिरमिरी पुलिस ने 670 ग्राम गांजा के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल
एमसीबी जिले से जिला ब्यूरो प्रमुख विनोद पांडेय
चिरमिरी । एमसीबी एसपी चन्द्रमोहन सिंह के द्वारा क्षेत्र में संचालित अवैध कारोबार एवं अवैध धंधे में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर अंकुश लगाये जाने निर्देश दिया गया है। जिसके पालन में मुखबीर सक्रिय किया गया ।सूचना तंत्र से अवैध मादक पदार्थों के परिवहन / विक्रय करने की सुचना प्राप्त होने पर चिरमिरी सीएसपी श्रीमती दीपिका मिंज के मार्ग दर्शन पर 15 जून 2025 को मुखबिर के सूचना प्राप्त हुआ कि 06 नंबर गोलाई के पास मनोज मुखर्जी एक थैला में अवैय मादक प्रदार्थ गांजा रखकर बिक्री कर रहा है । सूचना पर हमराह एवं गवाह के मुखबीर के बताए स्थान मुसउ उर्फ धर्मजीत होटल के पास 06 नंबर गोलाई हल्दीबाड़ी जाकर रेड कार्यवाही किया गया ।
संदेही व्यक्ति को रोककर नाम पता पूछने पर अपना पूरा नाम मनोज मुखर्जी पिता स्व. दया मुखर्जी उम्र 56 वर्ष निवासी धक्का दफाई छोटी बाजार चिरमिरी का होना बताया । जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराते हुये आरोपी मनोज मुखर्जी के थैले की विधिवत गवाहों के समक्ष तलाशी लेने पर बजारु कपड़े के थैले के अंदर अखबार पेपर से ढका हुआ मादक पदार्थ गांजा और बिक्री रकम 500 रुपये बरामद हुआ।
बरामद हुये मादक पदार्थ गांजा का तौल कराने पर 670 ग्राम गांजा कीमती 6700 रूपये का होना पाया गया। बरामद मादक पदार्थ गांजा को गवाहो के समक्ष जब्त कर प्रकरण के आरोपी मनोज मुखर्जी पिता स्व. दया मुखर्जी उम्र 56 वर्ष निवासी धक्का दफाई छोटी बाजार चिरमिरी को 15 जून 2025 को गिरफ्तार कर थाना चिरमिरी में अपराध क्रमांक 126/25 धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट कायम कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया है ।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी चिरमिरी उप निरीक्षक आर.एन. गुप्ता, सहा.उप.निरी. चित्रभान सिंह, प्रधान आरक्षक विश्वनाथ सिंह, भगत सिंह, अशोक एक्का आरक्षक अमित गुप्ता व दिनेश्वर यादव शामिल रहे।
थाना क्षेत्र में अवैध कारोबार व कारोबारियों पर सतत् निगाह रखा जाकर उनके विरुद्ध निरंतर वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है।