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बाराबंकी: ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता: नशीले पदार्थों के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सज़ा

 क्राइम ब्यूरो_मोहम्मद अहमद 

जिला बाराबंकी 

ऑपरेशन कन्विक्शन की सफलता: नशीले पदार्थों के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई सज़ा*


*GRP बाराबंकी की प्रभावी पैरवी से दोष सिद्ध, समाज को नशे के खिलाफ मिला सशक्त संदेश*


बाराबंकी। गुरुवार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार जीआरपी अनुभाग लखनऊ में संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत थाना जीआरपी बाराबंकी को एक बड़ी सफलता मिली है। प्रभावशाली पैरवी और साक्ष्यों की ठोस प्रस्तुति के चलते एक आरोपी को न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई है। थाना जीआरपी बाराबंकी द्वारा वर्ष 2011 में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 31/2011, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में नामित अभियुक्त जमाल पुत्र लियाकत, निवासी टिकरा उसमा, थाना जैदपुर, जनपद बाराबंकी को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, कोर्ट संख्या-10 ने दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि के दंड के साथ-साथ ₹1000 का आर्थिक दंड भी सुनाया है। इस सफलता के पीछे पुलिस अधीक्षक रेलवे, लखनऊ अनुभाग के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक रेलवे (द्वितीय) नोडल अधिकारी हृषीकेश यादव का सशक्त पर्यवेक्षण और अभियोजन अधिकारी व थाना जीआरपी बाराबंकी पुलिस टीम की मेहनत शामिल है। टीम ने साक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण गवाहों को समय पर न्यायालय में प्रस्तुत कर गवाही सुनिश्चित की, जिससे आरोपी को सज़ा दिलाई जा सकी। यह निर्णय न सिर्फ कानून के पालन में एक अहम कदम है, बल्कि समाज को यह स्पष्ट संदेश देता है कि नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

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