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पंचकूला: विधवा महिलाओं को अपना कारोबार स्थापित करने के लिए बैकों के माध्यम से मिलेंगे 3 लाख रुपये तक के ऋण

 विधवा महिलाओं को अपना कारोबार स्थापित करने के लिए बैकों के माध्यम से मिलेंगे 3 लाख रुपये तक के ऋण


करमजीत परवाना,

पंचकूला। उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतू बैकों के माध्यम से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरु की है, जिला पंचकूला के लिये 20 केसों का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होने बताया कि स्कीम के अन्तर्गत जिन महिलाओं की वार्शिक आय 3 लाख रुपये तक तथा आयु 18 से 60 वर्ष है, वे इस स्कीम की पात्र होगी जिसमे कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वंय वहन करना होगा तथा शेष राशि बैकों के माध्यम से दी जाएगी। बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रुप में अदा की जाएगी जिसकी अधिकतम सीमा 50,000/-रुपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले होगी।


उन्होने बताया कि विभिन्न क्रिया कलापों के लिये जैसे कि बुटिक, सिलाई-कढ़ाई, आटो, ई-रिक्षा, मसाला/आचार इकाइयाॅं/ खाघ प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेंट्स गारमेंटस, कम्पयूटर जांच वक्र्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको महिलाएं करने में सक्षम हो उन सभी कार्यो को ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी ताकि महिला को अपने कारेाबार या लघु उघोग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो। उन्होने बताया कि अधिक जानकारी के लिये निगम के कार्यालय जिला प्रबन्धक हरियाणा महिला विकास निगम, कमरा न0 52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिग, मिनी सचिवालय सैक्टर-1 पंचकूला, फोन न0 0172-2585271 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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