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एम सी बी छत्तीसगढ़: जिले में होली और रमजान के मद्देनजर शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु शांति समिति की बैठक हुई सम्पन्न।

संवाददाता: विनोद पांडेय 


एम सी बी छत्तीसगढ़ 

जिले में होली और रमजान के मद्देनजर शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु शांति समिति की बैठक हुई सम्पन्न

कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशानुसार एवं अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार के उपस्थिति मे मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में होली और रमजान के मद्देनजर शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया बैठक जनपद पंचायत सभाकक्ष की (अमृत सदन) मनेन्द्रगढ़ में सम्पन्न हुई बैठक में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजुद रहे

त्यौहारों के दौरान सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई जिश्मे जनप्रतिनिधि से भी राय ली गई, शासन द्वारा दिशा निर्देश के संबंध में जानकारी दी गई जिश्मे कहा गया की होली/रमजान के पूर्व संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त गश्ती के निर्देश दिए हैं ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे। 

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शराब के अत्यधिक सेवन और नशा संबंधित घटनाओं पर सख्ती से रोकथाम के निर्देश दिये गये साथ ही नशे की स्थिति में हिंसा, दुर्घटनाएं और अन्य असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए कई प्रयास किया जाएगा। नगर के प्रमुख चौक/चौराहों को चिन्हांकित करने और आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए जायेंगे। रंगों के उपयोग में सावधानी खतरनाक और केमिकल आधारित रंगों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना।


होली के दौरान सड़क पर हुड़दंग करने वाले, तेज गति से वाहन चलाने वाले और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली के आयोजन के दौरान सभी समुदायों का सम्मान हो और कोई साम्प्रदायिक तनाव न बढ़े। होलिका दहन के दौरान नगर के भीड़-भाड़ वाले स्थानों में अग्नि सुरक्षा के उपाय। कार्यक्रम/रैली/जूलुस में डीजे के पूर्णतः प्रतिबंधित तथा स्कूल. अस्पताल, शैक्षणिक संस्था के 100 मीटर के परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः वर्जित रेहागा। होलिका दहन/रमजान की रैली/जुलूस के दौरान नगर के समिति द्वारा वालंटियर की सूची तथा पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था के संबंध में। रैली/जुलूस में आग्नेय, अस्त्र, शस्त्र पर प्रतिबंध रहेगा। रैली/जुलूस में साउंड सिस्टम व ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय एवं ग्रीन ट्रिव्युनल के द्वारा जारी निर्देशों का पालन। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिमा यादव, एसडीएम लिंगराज सिदार, तहसीलदार यादवेन्द्र कुमार कैवर्त, सीईओ वैषाली सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुक्ता सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वडेगावकर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एलेक्स टोप्पो, सहित अन्य जनप्रतिनिधि और विभागों के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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