संवाददाता: अतुल त्यागी
हापुड़
जनपद हापुड़ के पत्रकार कोलू पर कवरेज करने पर पुलिस प्रशासन ने बिना मुकदमा पंजीकृत किया पत्रकारों के घर पर पत्रकारों के परिजनों से की अभद्रता
जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में ग्राम मुबारकपुर निवासी अबरार खान पत्रकार पुत्र शरीफ खान एवं ओमकार कश्यप पत्रकार पुत्र सुंदर कश्यप दिनांक 14 जनवरी 2025 को थाना किठौर क्षेत्र के ग्राम बहरोड में अवैध तरीके से चल रहे कोलू पर वैक्सीन और प्लास्टिक जलने की सूचना को लेकर कवरेज करने पहुंचे तो कोलू संचालक इकराम शाहनवाज ने कुछ कथित पत्रकार एवं पुलिस के साथ साथ गांठ कर अबरार पत्रकार एवं ओमकार पत्रकार के घर जाकर थाना किठौर से दरोगा सुमित पाटील एवं दरोगा पृथ्वी सिंह ने उक्त पत्रकारों के घर परिजनों से बदसलू की एवं झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भेजने की धमकी दे डाली
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उक्त पत्रकारों ने अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर 21 जनवरी 2025 को उक्त कथित पत्रकारो एवं थाना किठौर पुलिस के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई कराने हेतु जनपद हापुड़ के एसपी से न्याय की गुहार लगाई है
अब सवाल यह है खड़ा होता है की सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का निर्देश है कि पत्रकारों का शोषण न किया जाए ना ही बिना जांच कोई फर्जी मुकदमा पंजीकृत किया जाए परंतु यहां तो थाना किठौर की पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों को ताक में रख दिया ।।बाईट -पीड़ित अबरार खान पत्रकार
बाईट -पीड़ित ओमकार कश्यप पत्रकार