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चंदौसी: चंदौसी में जिला न्यायालय की ओर से रेप पीड़िता को मिला न्याय।

 

  नरेन्द्र कुमार यादव शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो जनपद संभल यूपी।
चंदौसी में जिला न्यायालय की ओर से रेप पीड़िता को मिला न्याय 

आरोपी पर दोष हुआ सिद्ध 10 साल की हुई सजा 15 हजार का लगा जुर्माना 

नाबालिक बच्ची को बहला फुसला कर भगा ले जाने तथा बलात्कार करने में दोष हुआ सिद्ध 

नरेंद्र कुमार यादव के द्वारा विशेष लोक अभियोजिक पोक्सो जनपद संभल द्वारा की गई थी पैरवी 

आपको बता दें जनपद संभल के चंदौसी में स्थित जिला न्यायालय में परीक्षण संख्या 16 / 2018 अपराध संख्या 650 /2017 अंतर्गत धारा 363 366 377 आईपीसी एवं 3/ 4 के तहत न्यायालय में मुकदमा विचार अधीन था जिस पर आज लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नाबालिक बच्ची के साथ भगाकर ले जाने के बाद रेप करने का आरोप सिद्ध हुआ जिसके मुकदमे की पैरवी नरेंद्र कुमार यादव विशेष लोक अभियोजक पोक्सो जनपद संभल की पैरवी के द्वारा आज शुक्रवार शाम 4:00 बजे के करीब न्यायालय की ओर से असमोली थाना क्षेत्र के रेप पीड़िता को न्याय मिला तथा आरोपी पर आरोप सिद्ध होने के बाद अभियुक्त जगपाल पुत्र चतर सिंह निवासी ग्राम रसूलपुर घासी थाना आहार जिला बुलंदशहर को10 साल की सजा तथा 15000 का अर्थ दंड लगाया गया है


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