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छतरपुर:होटल मैरिज हाउस स्वयं करेंगे अपने कचरे का प्रबंधन।

 संवाददाता:जेएन द्विवेदी


*होटल मैरिज हाउस स्वयं करेंगे अपने कचरे का प्रबंधन।।*

*स्वच्छ वार्ड रैंकिंग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को मिलेगा पुरस्कार।।*

छतरपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के प्रयोजन हेतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी माधुरी शर्मा ने नगर पालिका सभाकक्ष में कार्यशाला का आयोजन किया। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमती ज्योति चौरसिया ने स्वच्छ वार्ड रैकिंग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को नगर परिषद से सम्मानित करने की घोषणा की।


इस अवसर पर पूर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं स्वच्छता विशेषज्ञ डी.डी. तिवारी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए बताया कि स्वच्छ वार्ड रैकिंग के अंतर्गत उस वार्ड में स्थित होटल मैरिज हाउस अस्पताल स्कूल रहवासी संघ बाजार संघ कार्यालय की रैंकिंग की जायेगी।

तीन सबसे स्वच्छ वार्डाें में स्थित उपरोक्त संस्थानों को पुरस्कृत किया जायेगा किन्तु इन संस्थानों को गीले कचरे से स्थलीय कम्पोस्टिंग करना होगी। तथा सूखा कचरा नीले डस्टबिन में संग्रहित कर नगर पालिका के वाहन में डालना होगा परिसर कचरा मुक्त पॉलीथिन मुक्त रखना होगा तथा शौचालय उपयोग के अनुकूल संधारित करना होगा। इस अवसर पर मैरिज हाउस संचालक पटेल ने कचरे में आग लगाने वाले होटल, मैरिज हाउस को नगरपालिका से दण्डित करने का सुझाव दिया तथा नगरपालिका की इस पहल का स्वागत किया।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी माधुरी शर्मा ने बताया कि नगरपालिका से स्वमूल्यांकन प्रपत्र सभी संस्थानों को उपलब्ध कराये जाएगें एवं उनका नगरपालिका द्वारा गठित समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा। मेरी अपेक्षा है कि सभी होटल, मैरिज हाउस गाइडलाइन का पालन कर रैकिंग में पहला स्थान प्राप्त करें।


इस दौरान स्वच्छता ब्राड एम्बेसडर विपिन अवस्थी, एडवोकेट आनंद शर्मा, सोयलपुरी गोस्वामी, राकेश शर्मा, नाथूराम साहू, पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी एमए सिद्दीकी ने स्वच्छा सर्वेक्षण हेतु उपयोगी सुझाव प्रस्तुत किये।

नोडल अधिकारी नीतेश चौरसिया ने बताया कि होटल, मैरिज हाउस में कम्पोंटिंग पिट तथा कचरा प्रबंधन हेतु नगरपालिका से मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस अवसर स्वच्छता निरीक्षक आरपी तिवारी ने कहा कि जो लोग होटल, मैरिज हाउस में स्टील के बर्तन एवं क्राकरी के स्थान पर प्लास्टिक डिस्पोजल का उपयोग करेगे उनका लायसेंस निरस्त किया जाएगा एवं 5 हजार रूपये तक का जुर्माना किय जाएगा।।


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