थाना झगराखाण्ड पुलिस की मॉडिफाइड सायलेंसर लगी बुलेट वाहन पर कार्यवाही, मोटरयान अधिनियम के तहत ₹5,000 का चालान
थाना झगराखाण्ड पुलिस की मॉडिफाइड सायलेंसर लगी बुलेट वाहन पर कार्यवाही, मोटरयान अधिनियम के तहत ₹5,000 का चालान
वाहन चेकिंग के दौरान झगराखाण्ड क्षेत्र में एक बुलेट मोटरसाइकिल क्रमांक CG16CG7001 के चालक द्वारा वाहन में मॉडिफाइड सायलेंसर लगाकर तेज एवं कर्कश ध्वनि उत्पन्न करते हुए वाहन चलाना पाया गया, जिससे आमजन को असुविधा एवं ध्वनि प्रदूषण की समस्या हो रही थी। पुलिस टीम द्वारा वाहन को रोककर
चालक निखिल सोनी, पिता श्री एन.एल. सोनी, उम्र 23 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 03, डफाई क्रमांक 01, थाना झगराखाण्ड, जिला एमसीबी (छत्तीसगढ़) से पूछताछ पर स्वीकार किया गया कि उसने अपने बुलेट वाहन में कंपनी द्वारा लगाए गए मूल सायलेंसर को हटाकर मॉडिफाइड सायलेंसर लगवाया है तथा मूल सायलेंसर घर पर रखा हुआ है।
उक्त कृत्य को मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर थाना झगराखाण्ड पुलिस द्वारा मॉडिफाइड सायलेंसर को जप्त करते हुए मोटरयान अधिनियम के तहत ₹5,000 का चालान किया गया तथा वाहन चालक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई।
एमसीबी पुलिस आमजन से अपील करती है कि अपने वाहनों में अवैध रूप से मॉडिफाइड सायलेंसर न लगाएं तथा यातायात नियमों का पालन करें। तेज एवं कर्कश ध्वनि उत्पन्न करने वाले सायलेंसर ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं और ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक वासुदेव परगनिहा, सहायक उप निरीक्षक मंचन राम, प्रधान आरक्षक क्रमांक 19 महेश साहू, आरक्षक क्रमांक 297 कुमार गौरव एवं आरक्षक क्रमांक 285 चेतन बड़गैया की सराहनीय भूमिका रही।
जिला पुलिस एमसीबी
