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कायमगंज में प्रशासन का हंटर: कुख्यात गैंगस्टर जुबैर खान की 22 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क।
रिपोर्ट सौरभ दीक्षित फर्रुखाबाद
उत्तर प्रदेश के कायमगंज में पुलिस और तहसील प्रशासन ने माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिलाधिकारी के सख्त आदेश पर कुख्यात गैंगस्टर जुबैर खान की लगभग 22.35 करोड़ रुपये की अवैध चल-अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया गया है। प्रशासन ने फर्जी जीएसटी और धोखाधड़ी से बनाई गई चार संपत्तियों को सील कर दिया है।फर्जी GST और बेनामी संपत्तियों का खेल।
पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि मोहल्ला गढ़ी इज्जत का निवासी जुबैर खान एक संगठित आपराधिक गिरोह का संचालन करता था। उसने धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और फर्जी जीएसटी (GST) नंबरों के जरिए करोड़ों रुपये का अवैध कारोबार खड़ा किया था। अपनी इस काली कमाई को सफेद (Money Laundering) करने के लिए उसने अपनी मां रुखसाना के नाम पर कई बेनामी संपत्तियां खरीदी थीं। जांच के दौरान इन संपत्तियों को खरीदने का कोई भी वैध आय स्रोत नहीं पाया गया।
22 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त।प्रशासनिक आकलन के अनुसार, कुर्क की गई इन संपत्तियों का कुल बाजार मूल्य 22 करोड़ 35 लाख 69 हजार 623 रुपये है। कुर्क की गई संपत्तियों में मुख्य रूप से शामिल हैं:
* गढ़ी नूरखा स्थित जुबैर का एक विशाल आवासीय भवन।
* मऊरशीदाबाद में करोड़ों रुपये कीमत के व्यापारिक गोदाम।
* लखनपुर में स्थित कृषि योग्य जमीन।
* बैंक खातों में जमा नकदी और लगभग 70 हजार रुपये कीमत का एक वाहन।
सोमवार को तहसीलदार विक्रम सिंह चाहर और प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन चतुर्वेदी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल गढ़ी नूरखा पहुंचा। पुलिस ने इलाके में ढोल-नगाड़े बजवाकर सार्वजनिक रूप से मुनादी की और स्थानीय निवासियों को संपत्ति कुर्क होने की जानकारी दी।
इसके बाद प्रशासन ने मकान और गोदामों को सील कर वहां सरकारी बोर्ड चस्पा कर दिए। संपत्तियों की दीवारों पर संबंधित मुकदमा नंबर और कुर्की के आदेश भी पेंट करवाए गए हैं। तहसीलदार कायमगंज को इन सभी संपत्तियों का प्रशासक (Receiver) नियुक्त किया गया है। यह पूरी कार्रवाई जुबैर की मां रुखसाना की मौजूदगी में उन्हें अवगत कराते हुए की गई।
प्रशासन की सख्त चेतावनी।
अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अपराध के जरिए अर्जित की गई किसी भी संपत्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह बड़ी कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि भविष्य में भी ऐसे भू-माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ जब्तीकरण का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।



