ब्यूरो रिपोर्ट भरतसिंह आर ठाकोर अरवल्ली गुजरात 9638076908
अरावली जिले के विभिन्न केंद्रों पर कक्षा-10 एसएससी। और कक्षा-12 एच.एससी. परीक्षा
26/02/2026 से 18/03/2026 तक दो सत्रों में सुबह 10.00 से 13.15 बजे और 15.00 से 18.30 बजे तक आयोजित की जाएगी।
संदर्भित पत्र-1 के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी, अरावली-मोदासना से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अनुसार एक अधिसूचना जारी करने का अनुरोध किया गया है ताकि परीक्षा अवधि के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखी जा सके। वेस्ट डी. वी. मकवाना, जी.ए.एस., अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अरावली-मोडासा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत मुझमें निहित अधिकार के तहत आदेश दिया है कि गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, गांधीनगर 26/02/2026 से 18/03/2026 तक अरावली जिले में अनुबंध के अनुसार विभिन्न केंद्रों पर। चूंकि कक्षा-10वीं और कक्षा-12वीं की परीक्षाएं बोर्ड द्वारा आयोजित की जानी हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र के भीतर और उसकी सीमा से 100 मीटर के दायरे में परीक्षा समय के दौरान और परीक्षा कार्य पूरा होने तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल/सेलुलर फोन/पेजर/कॉर्डलेस फोन/ब्लूटूथ डिवाइस/स्मार्ट वॉच नहीं ले जाएगा। परीक्षा समय के दौरान परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में परीक्षा से सीधे तौर पर जुड़े लोगों को छोड़कर, चार या अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे, एकत्र नहीं होंगे, नारे नहीं लगाएंगे, सारधा या रैली नहीं निकालेंगे, पत्थर या अन्य कुंद वस्तुएं नहीं ले जाएंगे और ज़ेरॉक्स मशीन नहीं चलाएंगे। परीक्षा समय के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास के क्षेत्र में कोई माइक्रोफोन/लाउड स्पीकर/संगीत इस तरह से नहीं बजाया जाएगा जिससे परीक्षार्थियों को परेशानी हो।अपवाद:- यह आदेश निम्नलिखित अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।(1) जिलाधिकारी एवं परीक्षा समिति के अधिकारी एवं परीक्षा संचालन एवं व्यवस्था में लगे कर्मचारीगण।
(2) सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मोडासा/बैद और कार्यकारी मजिस्ट्रेट... सभी, जिला अरावली।
(3)उड़न दस्ते के सभी अधिकारी।
यदि उपरोक्त अधिसूचना का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के पास से मोबाइल सेल्यूलर फोन/पेजर/कॉर्डलेस फोन/स्मार्ट वॉच/टैबलेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाए जाते हैं, तो मौके पर मौजूद सुरक्षा अधिकारी इन उपकरणों को जब्त कर सकता है। इस अधिसूचना के अनुसार, अरावली जिले के हेड कांस्टेबल और उपरोक्त रैंक के सक्षम प्राधिकारी भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अनुसार इस अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत हैं। कर दिया है।
