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झांसी: घटनाओं की रोकथाम हेतु CCAT के तहत विशेष अभियान चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों/ हॉट-स्पॉट स्थानों पर CCTV कैमरे लगवाने हेतु लोगों को करें जागरूक

 आनन्द बॉबी चावला ब्यूरो चीफ झांसी


*दिनांक- 22-01-2026*


*“मासिक अपराध समीक्षा-गोष्ठी”*

*“झाँसी परिक्षेत्र झाँसी”*


*"आईजी झाँसी आकाश कुलहरि महोदय द्वारा मासिक अपराध समीक्षा बैठक आहूत कर अपराध नियंत्रण/कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु दिए आवश्यक दिशा निर्देश"*


*"आगामी राष्ट्रीय पर्व (गणतंत्र दिवस), महाशिवरात्रि सहित अन्य कार्यक्रमों के दृष्टिगत सुदृढ़ कानून व्यवस्था एवं चुस्त दुरूस्त यातायात व्यवस्था बनाये रखने के दिए निर्देश"*


*"घटनाओं की रोकथाम हेतु CCAT के तहत विशेष अभियान चलाकर ग्रामीण क्षेत्रों/ हॉट-स्पॉट स्थानों पर CCTV कैमरे लगवाने हेतु लोगों को करें जागरूक "*


*" प्रभावी पैदल गश्त/रात्रि मोबाइल पेट्रोलिंग के दिए निर्देश"*


*‘‘लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण/हत्या, लूट, डकैती, चोरी आदि घटनाओं के अनावरण करने तथा वांछित/ईनामिया अपराधियों की गिरफ्तारी के दिये निर्देश‘‘*


*‘’संगठित अपराधों में नए कानून के तहत गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य संकलन कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश‘‘*


*‘‘शासन एवं मुख्यालय द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों का अरक्षशः अनुपालन किया जाये‘‘*

झांसी।आज दिनांक 22-01-2026 को पुलिस महानिरीक्षक झाँसी परिक्षेत्र झाँसी आकाश कुलहरि महोदय द्वारा जाँसी परिक्षेत्र के जनपद झांसी , जालौन व ललितपुर के जनपद प्रभारियों के साथ कैम्प कार्यालय में मासिक अपराध समीक्षा बैठक आहूत की गयी। जिसमें शासन की मंशा के अनुरूप जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रभावी कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।महोदय द्वारा आगामी राष्ट्रीय पर्व (गणतंत्र दिवस), महाशिवरात्रि सहित अन्य कार्यक्रमों आदि के दृष्टिगत जनपद की शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु विशेष सतर्कता, प्रभारी पैदल गश्त/चेकिंग के साथ अलर्ट रहने के निर्देश दिए गये हैं। बीते वर्षों में हुई छोटी-बड़ी घटना का आकलन कर कार्ययोजना बनाकर बीट सिपाही से लेकर चौकी, थाना व सर्किल में तैनात प्रत्येक पुलिस अधिकारी फील्ड में निरन्तर भ्रमणशील रहने व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए तथा महिला बीट को सशक्त करने हेतु आदेशित किया गया साथ ही महाशिवरात्रि के दृष्टिगत शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ के अनुसार पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध किये जाने के निर्देश दिये गए। महोदय द्वारा हत्या लूट डकैती, चोरी गृहभेदन, महिलाओं/बच्चों, पाक्सो, एससी/एसटी अत्याचार/उत्पीड़न, सम्पत्ति सम्बन्धी व गम्भीर अपराधों आदि की समीक्षा कर अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही एवं नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। इसके साथ ही लम्बित विवचनाओं के निस्तारण, गिरोहबन्द अधिनियम, गौवध/पशुक्रूरता अधिनियम के तहत कार्यवाही की समीक्षा की गयी। पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी, चिन्हित टॉप-10, चिन्हित माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही, हिस्ट्रीशीटरों की निगरानी व उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही, ITSSO पोर्टल पर लम्बित विवेचनाओं की प्रगति, साईबर थानों में पंजीकृत अभियोगों की समीक्षा, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में विचाराधीन अभियोगों की समीक्षा, मा0 न्यायालय से अभियुक्तों के विरूद्ध प्राप्त गैर जमानती वारन्ट व 85 BNSS के तहत तामीला आदि की विस्त़ृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।महिला सशक्तिकरण एवं उनकी सुरक्षा/सहायता हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा संचालित “मिशन शक्ति” फेज 5.0 अभियान की कार्यवाही की समीक्षा कर, अभियान के तहत निर्धारित SOP के अनुसार ज्यादा से ज्यादा प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित अभिलेखों को निर्धारित प्रारूप में तैयार करने व सभी प्रविष्टियों को अध्यावधिक करने हेतु निर्देशित किया गया । “मिशन शक्ति” अभियान के क्रम में महिला बीट अधिकारी ‘शक्ति दीदी’ द्वारा सार्वजनिक स्थानों/कस्बों/गांवों में चौपाल लगाकर तथा स्कूल/कालेजों में जाकर उन्हें जागरूक करते हुए उनकी हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जाए। एंटी रोमियो टीमों द्वारा लगातार क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए मनचलों/अराजकतत्वों पर नज़र रखी जाए एवं अराजकतत्वों व शोहदों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए। 

रेन्ज के सभी जनपद प्रभारी/अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारी प्रातः 10.00 बजे से कार्यालय में बैठकर जन सुनवाई करना सुनिश्चित करें तथा थाने पर पहुंचने वाले प्रत्येक फरियादी से अच्छा व्यवहार करें तथा महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करना सुनिश्चित करें। महोदय द्वारा एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रकरणों की समीक्षा कर एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में पीड़ितों को बिना देरी के नियमानुसार आर्थिक सहायता दिलाना सुनिश्चित करें। लंबित विवेचनाओ की सूची बनाकर राजपत्रित अधिकारी विवेचको को अलग से समीक्षा कर विवेचनाओ के शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए गये है । जिन विवेचनाओं में अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी हो चुकी है तथा कोई अन्य कार्यवाही शेष नहीं है, उनमें विवेचनाधिकारी अनावश्यक विलम्व न करें तथा यथाशीघ्र विवेचनाओं का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) सम्पति जब्तीकरण की कार्यवाही के अंतर्गत पंजीकृत अभियोगों में वांछित / वारन्टी / टॉप टेन/अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही, पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी व उनकी की सतत् निगरानी कराने तथा अवैध विस्फोटक पदार्थों, अवैध शस्त्रों की बरामदगी, अवैध शराब निर्माण व बिक्री, जुआ, सट्टा के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जाये। किसी भी दशा में अवैध शराब अवैध मादक पदार्थों की बिक्री न हो । अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध गैंगस्टर/गुण्डा एक्ट की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। सभी प्रकार के अपराधों में संलिप्त माफियाओं को चिन्हित करने तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। गोवध/पशु कूर्रता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत संलिप्त सभी अपराधियों के विरूद्व प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही यथा एनएसए/गैंगस्टर किये जाने के कडे निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त गौ-वंश/मवेशियों के राजमार्गों पर आ जाने के कारण गंभीर दुर्घटनाएं प्रकाश में आयी है जिसके सम्बन्ध में गौवंशों को गौशालाओं में भेजने हेतु सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए है। गम्भीर अपराधों के अभियुक्त जैसे हत्या, लूट, डकैती, गैंगरेप, गौ तस्करी, वाहन चोरों, मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही करने तथा गैंगस्टर के अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 14(1) अंतर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही के निर्देश दिए गये। लुटेरे, अवैध शराब व पशु तस्करों आदि पेशेवर अपराधियों की सूची तैयार कर उनकी सतत निगरानी व सत्यापन करते सक्रिय दुर्दांत अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही के साथ ही उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। शासन के निर्देशानुसार चिन्हित अपराधों में दोषियों को मा0 न्यायालय से सजा दिलाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत अभियोजक व मानिटरिगं सेल द्वारा समन्वय स्थापित कर प्रभावी पैरवी कराएं जिससे अपराधियों को अविलंब व अधिकतम सजा दिलाई जा सके ।


नाबालिक बच्चों/गुमशुदाओं/अपहृताओं की सकुशल/शीघ्र बरामदगी हेतु टीमें गठित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। पोस्टमार्टम/पंचायतनामा रजिस्टर को अध्यावधिक कर गुमशुदाओं के डाटा मिलान हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही कर छोटी सी छोटी घटनाओं पर गम्भीरता पूर्वक कार्यवाही करने हेतु जनपद प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए तथा यूपी 112 पर प्राप्त सूचनाओं को पीआरवी वाहनों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों पर सतत निगरानी की जाए । किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक/भ्रामक पोस्टों के प्राप्त होने पर उच्चाधिकारियों को संज्ञानित करते हुए तत्काल प्रभाव से उसका खंडन किया जाए । 

       मासिक अपराध समीक्षा बैठक के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी बीबीजीटीएस मूर्ति., पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ दुर्गेश कुमार, पुलिस अधीक्षक ललितपुर मो0 मुश्ताक, प्रभारी ए.डी. श्री अजय कुमार मिश्रा, जेडओ आर.के सिंह, सीओ एलआईयू अनिल कुमार पाण्डेय, एआरओ(रेडियो) श्री प्रदीप कुमार आदि अधिकारीगण मौजूद रहे। 


आनन्द बॉबी चावला झांसी।

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