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अरवल्ली गुजरात: डॉक्टर की सलाह के बिना कफ सिरप बेचने के आरोप में एफएंडडी ने अहमदाबाद में 8 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की

 *रिपोर्ट भरतसिंह आर ठाकोर अरवल्ली गुजरात*


 *डॉक्टर की सलाह के बिना कफ सिरप बेचने के आरोप में एफएंडडी ने अहमदाबाद में 8 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की*


*इन सभी 8 मेडिकल स्टोर्स को सिस्टम द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और तत्काल स्पष्टीकरण मांगा गया*

प्रदेश की जनता को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण आवश्यक औषधियाँ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं औषधि नियामक तंत्र अत्यंत सजगता से कार्य कर रहा है तथा कानून का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। जिसके तहत हाल ही में अहमदाबाद के करीब 8 अलग-अलग मेडिकल स्टोर्स की रैंडम जांच की गई. इनमें घाटलोडिया में अपोलो फार्मेसी और कृष्णा मेडिकल, सैटेलाइट में सोलक्योर फार्मेसी, नामनिधि फार्मा, नाम: वेलनेस और नटराज मेडिकल स्टोर्स के साथ-साथ अपोलो फार्मेसी, वेजलपुर और अपोलो फार्मेसी, प्रह्लादनगर शामिल हैं। इन 8 मेडिकल स्टोरों में से 5 मेडिकल स्टोर पंजीकृत फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप बेच रहे थे। शेष 3 मेडिकल स्टोर में से 2 मेडिकल स्टोर पर पंजीकृत फार्मासिस्ट उपस्थित थे और कफ सिरप की दवा बेच रहे थे। जबकि शेष 1 मेडिकल स्टोर जांच के समय बंद पाया गया। इसलिए फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इन सभी 8 मेडिकल स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और तुरंत खुलासा करने को कहा है. मेडिकल स्टोर्स का खुलासा होने पर सिस्टम द्वारा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।


प्रदेश में दवा के नमूनों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और अवैध-नकली दवाओं की बिक्री में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सिस्टम प्रतिबद्ध है. सिस्टम समय-समय पर राज्य में मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण करता है और पंजीकृत फार्मासिस्टों की अनुपस्थिति, एक्सपायर्ड-डुप्लीकेट दवाओं, अवैध रूप से बेची जाने वाली कफ सिरप, एमटीपी की जांच करता है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सूची में कहा कि किट और अन्य दोषों से औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत निपटा जाता है।



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