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बैकुंठपुर: चर्चा थाना में महिला सुरक्षा कानून की खुली धज्जियाँ — रात में बिना जुर्म साबित महिला को थाने में रखा गया, थाना प्रभारी नदारद

 -- विनोद कुमार पांडे ब्यूरो चीफ


 बैकुंठपुर / चर्चा खदान, 18-19 अक्टूबर 2025

चर्चा थाना में महिला सुरक्षा कानून की खुली धज्जियाँ — रात में बिना जुर्म साबित महिला को थाने में रखा गया, थाना प्रभारी नदारद!


बैकुंठपुर के चर्चा थाना से बड़ी लापरवाही सामने आई है।

सुभाष नगर निवासी शकुबरिया पावा अपने पति लालजी पावा (एसईसीएल कर्मचारी) की तलाश में गईं —

लेकिन खुद पुलिस के दुर्व्यवहार की शिकार बन गईं।



18 अक्टूबर की रात 9 बजे चर्चा खदान क्षेत्र में पुलिस और गार्डों ने महिला से मारपीट की,

पेट में चोट आई और बिना महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी में

उसे रात 1:30 बजे तक थाने में बैठाए रखा गया।



कानून साफ कहता है —

CrPC धारा 46(4): “रात में महिला की गिरफ्तारी या थाने में रोकना अपराध है।”

धारा 160(1): “महिला से पूछताछ महिला अधिकारी की मौजूदगी में ही।”


19 अक्टूबर की सुबह से शाम तक पीड़िता का परिवार न्याय की आस में थाने में बैठा रहा,

पर थाना प्रभारी मौजूद नहीं थे।


यह मामला बनता है —

 IPC 166 (कर्तव्य उल्लंघन)

 IPC 342 (ग़ैरक़ानूनी हिरासत)

 महिला सुरक्षा कानून, 2005 का उल्लंघन

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