*रेल मंत्रालय ने बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना बढ़ाया।*
ब्यूरो चीफ TTN 24 NEWS
रेल मंत्रालय ने ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने को आज से ₹250 से बढ़ाकर ₹500 कर दिया है। नए प्रावधान के अनुसार, बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर यात्री को वास्तविक टिकट किराए के साथ न्यूनतम ₹500 का जुर्माना देना होगा।इसके अतिरिक्त, यदि मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय में जाता है और यात्री दोषी पाया जाता है, तो उसे अधिकतम 6 महीने के कारावास, ₹1,000 तक के जुर्माने या दोनों दंड का सामना करना पड़ सकता है।
