ब्यूरोचीफ़ शैलेन्द्रसिंह बारडोली गुजरात
करोड़ो रुपयेकी राष्ट्रव्यापी खेरकी लकड़ी तस्करी करने वालों मे चार लोग को ईडी ने हिरासत में लिया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने आरिफ अली अमजद अली खान और अन्य के खिलाफ जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधान तहत अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया।जिसमें गुजरात के गोधरा जिले में करीबन 11.3 करोड़ रुपये मूल्य की कुल 14 अचल संपत्तियों को कुर्क कि गई।ईडी ने सूरत वन प्रभाग, मांडवी दक्षिण रेंज के रेंज वन अधिकारी द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन में खैर की लकड़ी की अवैध तस्करी के मामले में दर्ज प्रथम अपराध रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की।
आपराधिक मामले में मुख्य आरोप यह है कि मुस्ताक आदम तसिया, मोह. ताहिर अहमद हुसैन और अन्य व्यक्तियों ने गुजरात के विभिन्न जिलों व्यारा, तापी, सूरत, वलसाड, नवसारी और नर्मदा में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्यों से वन अधिकारियों की अनुमति के बिना खैर के पेड़ों की अवैध कटाई करके अन्यों राज्य की सीमाओं के पार ले जाकर बेचा, जिससे बहुमूल्य वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को नष्ट और क्षतिग्रस्त किया गया और अपराध से प्राप्त आय अर्जित की गई।ईडी द्वारा की जांच में मुस्ताक आदम तसिया और मोह. ताहिर अहमद हुसैन अपने कई साथियों के साथ मिलकर वन अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना लगातार अवैध रूप से खैर के पेड़ काट के इसे अवैध रूप से ग्रे मार्केट में बेच रहे थे, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ और करोड़ों रुपये की आपराधिक आय अर्जित हुई। तदनुसार, ईडी ने उनकी 11.3 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली गई।
सूरत वन सर्कल के वन संरक्षक पुनीत नैयर साहब, सूरत वन विभाग के उप वन संरक्षक धीरज कुमार और सहायक वन संरक्षक हितेश जादव के मार्गदर्शन और निर्देशों के अनुसार, खेर की तस्करी के अपराधों को जड़ से खत्म करने के लिए इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। वर्तमान में चल रही जांच में, उत्तर प्रदेश के भीलड़ निवासी अब्बास खान हाफिज खान को 3 दिन की रिमांड पर रखा गया है। इस रिमांड के दौरान, 21 जनवरी को, वापी स्थित आर. कांतिलाल अंगड़िया की फर्म में खेर की तस्करी के मामले में 4,13,91,500 रुपये के अवैध धन-लेनदेन/हवाला का रिकॉर्ड जब्त किया गया, जिसमें से 26,49,500 रुपये नकद जब्त किए गए हैं। अब्बास खान हाफिज खान फिलहाल रिमांड पर है।
खैर की लकड़ी तस्करी का मुख्य सूत्रधार मूल रहे उत्तर प्रदेश अभी गुजरात के गोधरा मे रहने वाला 2009 की साल से तस्करी कर रहे अब्बास खान हाफिज खान सुप्रीम कोर्ट मे गए वहां परभी उनकी जमानत खारिज हुई।
हाफिज खान के कारनामे खंगाल ने में उसके पास से 26,49,500 नकद मिले ओर आगे गुजरात वापी स्थित आर कांतिलाल अंगड़िया फर्म से 4,13,91,500 की हेराफेरी मामला सामने आतेही ईडी के अफसरों चौक उठे तब आगेकी जांच मे औरभी तस्करी चोरोकी लंबी कड़ी होनकी संभावना जताई जा रहीहै।

