विवाह से इनकार पर घर में घुसकर युवती को खंडा से मारा, पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट।
पत्रकार स्वतंत्र नामदेव
कांकेर जिला ब्यूरो
मामला बांदे थाना क्षेत्र के पी.व्ही. 84 शंकरनगर में बीते बुधवार की देर रात एक व्यक्ति ने एकतरफा प्रेम प्रसंग में विवाह से इनकार करने पर युवती के घर में घुसकर उसे खंडा (धारदार हथियार) से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़िता के सिर के पीछे गंभीर चोट आई है, और उसका इलाज बांदे अस्पताल में चल रहा है।
पीड़ित पिता निर्मल रपतान ने आरोपी सुकेन मिस्त्री (निवासी पी.व्ही. 79 शांतिपुर) के खिलाफ बांदे थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।
शिकायतकर्ता निर्मल रपतान (55 वर्ष), जो खेती-किसानी का काम करते हैं, ने पुलिस को बताया कि यह घटना सात अक्टूबर की रात्रि करीब एक बजे हुई। वे और उनकी पत्नी शुक्ला रपतान घर के बरामदे में सो रहे थे, जबकि उनकी बेटी कु. सपना रपतान कमरे के अंदर थी।
रात के अंधेरे में सुकेन मिस्त्री मोटर सायकल से उनके घर आया और घर के सामने मोटर सायकल खड़ी कर अंदर घुस आया। उसने घर के सदस्यों के सामने मां-बहन की अश्लील भाषा में गंदी-गंदी गाली गलौज करते हुए पूछा कि उनकी बेटी सपना रपतान कहां है। जब सपना रपतान आवाज सुनकर कमरे से बाहर आई, तो सुकेन मिस्त्री ने उससे कहा, "तुम मेरे से शादी नहीं करेगी तो मैं तुम्हे किसी के साथ शादी नहीं करने दूंगा।"
निर्मल रपतान के अनुसार, इसके बाद आरोपी सुकेन मिस्त्री ने जान से मारकर फेंक देने की धमकी देते हुए अपने पास रखे खंडा से उनकी बेटी सपना रपतान के सिर के पीछे वार कर दिया। इससे पीड़िता के सिर में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा।
निर्मल रपतान और उनकी पत्नी डर गए, लेकिन किसी तरह अपनी बेटी को आरोपी से बचाकर गांववालों की मदद से उसी रात बांदे अस्पताल में भर्ती कराया।
पीड़ित पिता ने पुलिस से सुकेन मिस्त्री के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। पुलिस ने आवेदन के आधार पर आरोपी सुकेन मिस्त्री का कृत्य अपराध धारा 296, 115(2), 351(2), 331(2) (5) का भारतीय दंड संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत अपराध आरोपित को गिरफ्तार कर नायिका रिमांड पर जेल भेज दिया है।