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नई दिल्ली: कानपुर CMO सस्पेंशन मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 19 जून के निलंबन आदेश पर रोक

 *उत्तर प्रदेश*

ब्यूरो रिपोर्ट 

*कानपुर CMO सस्पेंशन मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 19 जून के निलंबन आदेश पर रोक.*


हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एलपी मिश्रा याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए थे।



*हाईकोर्ट जस्टिस मनीष माथुर की पीठ।*


मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO), कानपुर नगर डॉ. हरिदत्त ने अपने निलंबन आदेश दिनांक 19 जून 2025 को चुनौती दी थी।


याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि बिना विभागीय जांच/प्रक्रिया के उन्हें पद से हटाया गया और उसी दिन विपक्षी पार्टी संख्या 3 को पद पर तैनात कर दिया गया।


*हाईकोर्ट ने कहा-*


प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता की दलीलों में दम है।


निलंबन आदेश बिना विभागीय जांच और सुनवाई के पारित किया गया, जो UP Govt. Servants (Discipline & Appeal) Rules, 1999 के विरुद्ध है।


याचिकाकर्ता को पहले सिर्फ माइनर पेनल्टी के लिए कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, न कि सस्पेंशन के लिए।


*अंतरिम आदेश-*


19 जून 2025 के दोनों निलंबन आदेशों (Annexure 1 & 2) पर अगली सुनवाई तक स्टे (रोक) लगा दी गई है।


राज्य सरकार और अन्य पक्षों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश।


*अगली सुनवाई की तारीख 18 अगस्त 2025.*

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