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पखांजूर: कोयलीबेडा के शिक्षक कर्मोन्नति वेतनमान के लिए हाई कोर्ट ने उनके पक्ष पर फैसला सुनाया, राज्य शासन को चार माह का समय दिया

 कोयलीबेडा के शिक्षक कर्मोन्नति वेतनमान के लिए हाई कोर्ट ने उनके पक्ष पर फैसला सुनायाराज्य शासन को चार माह का समय दिया*

 *हाई कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य शासन को चार माह का समय दिया* 


 *रिपोर्टर -उत्तम बनिक पखांजूर*


 शालेय शिक्षक संघ कोयलीबेडा के शिक्षक साथियों ने क्रमोन्नति पर बड़ी जीत दर्ज की है।शालेय शिक्षक संघ कोयलीबेडा के 35 शिक्षकों ने हाई कोर्ट में क्रमोन्नति वेतनमान की याचिका दायर किया था जिसमें सभी 35 शिक्षकों के पक्ष में निर्णय आया है।राज्य शासन के नियम अनुसार हर 10 वर्ष में क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाना है पर शासन ने क्रमोन्नति वेतनमान नहीं दिया। जिससे इन शिक्षकों ने हाई कोर्ट का शरण लिया है।एवं हाई कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में निर्णय सुनते हुए शासन को 4 माह का समय दिया है।अब इन शिक्षकों के द्वारा सम्बंधित विभगों में अपनी अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा। शालेय शिक्षक संघ के संभाग अध्यक्ष आदरणीय विवेक राय, कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजीत कर,ब्लॉक अध्यक्ष गणेश दास,कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष खेलूराम ध्रुव,सचिव गोविंद बघेल,महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्रीमती लता बघेल ने शासन से मांग किया है कि हाई कोर्ट के सुनवाई के तहत शासन को 4 माह में इन शिक्षकों समस्त वित्तीय लाभ देना होगा। शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष आदरणीय वीरेन्द्र दुबे,जिला अध्यक्ष आदरणीय नन्द कुमार अठभैया ने इस उपलब्धि के लिए सभी को बधाई दिया है।इस मामले में सोना साहू जिसकी नियुक्ति जुलाई 2005 में हुई थी उनको ये लाभ मिल रहा है।एवं संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने कहा है कि शासन को तत्काल इनको लाभ देना चाहिए।

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