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बाराबंकी: पिता की पीट-पीट कर हत्या के दोषी 6 अपराधियों को उम्रकैद व दस हज़ार के अर्थदंड की सज़ा

 क्राइम ब्यूरो _ मोहम्मद अहमद 

जिला बाराबंकी 

*"पिता की पीट-पीट कर हत्या के दोषी 6 अपराधियों को उम्रकैद व दस हज़ार के अर्थदंड की सज़ा*


बाराबंकी। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत बाराबंकी जनपद में जघन्य हत्या के मामले में 6 अपराधियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को ₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीजे कोर्ट, बाराबंकी ने सुनाया। यह मामला वर्ष 2018 का है, जब थाना बदोसराय क्षेत्र में जयश्री नामक युवती के पिता की दिनदहाड़े पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस जघन्य हत्याकांड में शामिल 6 अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर सख्त सजा दी गई है। दोषियों के नाम इस प्रकार हैं: हरिश्चन्द्र पुत्र नान्हू, विनोद पुत्र नान्हू, लल्लन उर्फ प्रेमचन्द्र पुत्र राम सुमिरन, पप्पू उर्फ दीपचन्द्र पुत्र राम सुमिरन, पिन्टू उर्फ अरुण कुमार पुत्र विनोद, उत्तम उर्फ जयनरायन पुत्र हरिश्चन्द्र, सभी अभियुक्त ग्राम खुर्दा, थाना रामनगर, जनपद बाराबंकी के निवासी हैं। हत्या का मामला: 2 मार्च 2018 को जयश्री ने थाना बदोसराय में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उपरोक्त अभियुक्तों ने उसके पिता की मारपीट कर हत्या कर दी। इस पर थाना बदोसराय में मु.अ.स. 60/2018, धारा 302/147 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विज्ञान आधारित विवेचना बनी सजा की नींव: तत्कालीन विवेचक उपनिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन कर मुकदमे को इस तरह तैयार किया कि अदालत में अभियुक्तों को कोई राहत नहीं मिली। मॉनीटरिंग सेल व पैरोकारों की प्रभावी भूमिका से मामले में अल्प अवधि में दोषसिद्धि संभव हुई। जनता में न्याय व्यवस्था पर बढ़ा भरोसा, इस फैसले ने पुलिस की सशक्त पैरवी और तेज़ विवेचना की मिसाल पेश की है। जनता में न्याय की उम्मीद मजबूत हुई है और पुलिस की सराहना हो रही है।"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित था यह केस, यह मामला पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा जघन्य एवं महिला संबंधी अपराधों की श्रेणी में चिन्हित किया गया था। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी अर्पित विजयवर्गीय के कुशल निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत इसकी नियमित मॉनीटरिंग की गई।

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