Type Here to Get Search Results !
विज्ञापन
    TTN24 न्यूज चैनल मे समस्त राज्यों से डिवीजन हेड - मार्केटिंग हेड एवं ब्यूरो रिपोर्टर- बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें - +91 9956072208, +91 9454949349, ttn24officialcmd@gmail.com - समस्त राज्यों से चैनल की फ्रेंचाइजी एवं TTN24 पर स्लॉट लेने लिए शीघ्र सम्पर्क करें..+91 9956897606 - 0522' 3647097

बाराबंकी: लव जेहाद (बलात्संग-धर्म परिवर्तन) में हुई आजीवन कारावास व 80 हजार रुपये जुर्माना की सजा

 क्राइम ब्यूरो_मोहम्मद अहमद 

जिला बाराबंकी 

लव जेहाद (बलात्संग-धर्म परिवर्तन) में हुई आजीवन कारावास व 80 हजार रुपये जुर्माना की सजा*


*अपराधी सलमान ने सुमित कनौजिया के नाम से भोलीभाली लड़की को भगा किया था बलात्कार*


*धर्म परिवर्तन के लिए बलात्कार के साथ-साथ दी थी जान से मारने की धमकी*


बाराबंकी। लव जेहाद के जनपद में सामने आए मामले में पुलिस महानिदेशक उ.प्र.लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस व कोर्ट के बेहतर प्रयासों व साक्ष्यों से आरोपी को दो वर्ष से भी कम समय में सेशन कोर्ट की विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) वीना नारायन ने मामले की गंभीरता के दृष्टिगत बरगला कर भगाने, जबरन बलात्कार करने व धर्म परिवर्तन के लिए मारने पीटने जान से मारने की धमकी देने के आरोप सुनवाई दौरान सिद्ध होने पर 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा के साथ 80 हजार रुपये जुर्माना का दण्ड दिया। जिसमें से 40 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाने के लिए आदेशित किया है। बताते चलें कि मामला जनपद के थाना देवा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम टेराकला से संबंधित है। यहां के निवासी ने 15 दिसंबर 2023 को थाना देवॉ पुलिस को अपनी 18 वर्षीय बहन को जिला लखनऊ के थाना इटौजा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नरौसा निवासी सलमान पुत्र मो.इस्लाम द्वारा बहलाफुसला कर घर से जेवर नगदी आदि सहित भगा ले जाने की जानकारी देते हुए पुलिस को बताया कि सलमान अपना नाम उसकी बहन व माता को सुमित कनौजिया बताकर अपने जाल में फंसाया था। वहीं मामले में तत्कालीन सीओ वीनू सिंह व जगतराम कनौजिया ने विवेचना कर जहां तमाम साक्ष्यों को एकत्र किया। जानकारी अनुसारं देवॉ पुलिस ने सर्विलांस व इंटलिजेंस इनपुट के आधार पर 18 वर्षीय सुनीता (बदला हुआ नाम) को मित्तई नहर पुल के पास से बरामद किया जहां आरोपी सलमान बचकर निकल गया। पुलिस द्वारा सुनीता (बदला नाम) के धारा 161 व 164 में बयान व चिकित्सीय परीक्षण आदि कराकर पुलिस व अभियोजन विभाग के एडीजीसी कृपा शंकर तिवारी, तुषार प्रताप सिंह, मानिटरिंग सेल के निरीक्षक विनोद कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल उपेन्द्र कुमार व पैरोकार हेड कांस्टेबल महेन्द्र कुमार आदि ने साक्ष्यों को इतना सशक्त बनाया कि सुनवाई दौरान विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोपी पक्ष की तमाम दलीलें धाराशायी हो गईं। जिसके बाद तमाम आरोेप सत्य सिद्ध होने पर सेशन कोर्ट की विशेष जज वीना नारायन ने अभियुक्त लखनऊ के थाना इटौंजा के ग्राम नरौसा निवासी मो.सलमान पुत्र मो.इस्लाम को पंजीकृत मुकदमे 1063/2023 में धारा 376/ 366/ 504/ 506/ 406 भादवि व 3/5 (1) उ.प्र.विधि विरुद्ध धर्मपरिवर्तन अधि.एवं 3 (2) (वी) एस.सी.ध्एस.टी. एक्ट धाराओं में आजीवन कठोर कारावास व 80.हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

Advertisement Advertisement

Advertisement Advertisement

Advertisement Advertisement


Advertisement Advertisement
Youtube Channel Image
TTN24 | समय का सच www.ttn24.com
Subscribe