Type Here to Get Search Results !
BREAKING
विज्ञापन
TTN24 न्यूज चैनल समस्त राज्यों से डिवीजन हेड, मार्केटिंग हेड एवं ब्यूरो रिपोर्टर बनने के लिए शीघ्र संपर्क करें — 📞 +91 9956072208, +91 9454949349, ✉️ ttn24officialcmd@gmail.com — साथ ही चैनल की फ्रेंचाइजी एवं TTN24 पर स्लॉट लेने के लिए संपर्क करें — 📞 +91 9956897606 — ☎️ 0522 3647097 | आपका पसंदीदा हिंदी न्यूज चैनल TTN24 अब उपलब्ध है सभी डिजिटल केविल नेटवर्क पर — जिओ टीवी, जिओ फाइबर चैनल नंबर 543, टाटा प्ले चैनल नंबर 2075, E-star डिजिटल केविल चैनल नंबर 201, DTH लाइव टीवी, स्मार्ट टीवी, एवं सभी एंड्रॉइड बेस्ड ओटीटी प्लेटफार्म एवं यूट्यूब फेसबुक Live 24x7. चैनल से जुड़ने के लिए शीघ्र संपर्क करें — 📞 +91 9956072208 | Head Office : llnd Floor Regency Tower, Shivaji Marg, Hussainganj, Lucknow (U.P.) 226018. Managing Director : Avneesh Dwivedi — 📞 +91 9956072208, +91 9794009727. समाचार, विज्ञापन एवं चैनल में किसी प्रकार की शिकायत एवं सुझाव के लिए कॉल करें — 📞 +91 9956072208

हरदोई: जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में लापरवाही करने पर होगी कार्रवाई ।

 संवाददाता: चन्दगीराम मिश्रा 


जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में लापरवाही करने पर होगी कार्रवाई ।

हरदोई 

जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने हरियावां विकास खण्ड के बिजगवां निवासी एक व्यक्ति जिलाधिकारी के पास पहुँचा। उन्होंने बताया कि 18 दिसम्बर 2024 को उनके द्वारा बेटे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया था। सचिव द्वारा कई बार दौड़ाने के बाद भी अब तक प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। जिलाधिकारी ने तत्काल वर्चुअल माध्यम से सचिव से बात की और प्रमाण पत्र जारी न होने का कारण पूछा। 

Crimediaries9 The real crime stories on YouTube

Plzzz subscrinbe the channel for more videos

सचिव की ओर से कोई संतोष जनक उत्तर न मिलने पर जिलाधिकारी ने तत्काल आवेदक के पुत्र का जन्म प्रमाण पत्र जारी करते हुए खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि लापरवाही के लिए सम्बंधित सचिव की जवाब देही तय की जाये। जिलाधिकारी ने कहा कि जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के किसी भी आवेदक को अनावश्यक रूप से न दौड़ाया जाये।


प्रमाण पत्र जल्द से जल्द जारी किया जाये। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में दिए गए निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। 21 दिन से अधिक व 1 वर्ष से कम अवधि के प्रकरणों में डीपीआरओ (ग्रामीण) या सीएमओ (शहरी) के सीआरएस पोर्टल पर भेजकर अनुमति तत्काल प्राप्त की जाये। एक वर्ष से अधिक पुराने जन्म व मृत्यु के मामले में उपजिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश को पोर्टल पर अपलोड कर तत्काल प्रमाण पत्र जारी किया जाये। किसी भी प्रकार से आवेदक को परेशान न किया जाये।

Youtube Channel Image
TTN24 | समय का सच www.ttn24.com
Subscribe