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चिरमिरी में नशेबाज़ों व नियम तोड़ने वालों पर सख़्त कार्रवाई — कोर्ट ने ठोका भारी जुर्माना


चिरमिरी में नशेबाज़ों व नियम तोड़ने वालों पर सख़्त कार्रवाई — कोर्ट ने ठोका भारी जुर्माना


 विनोद कुमार पांडे ब्यूरो चीफ 

चिरमिरी। सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री दीपक कुमार झा एवं जिले की पुलिस अधीक्षक श्रीमती रत्ना सिंह के निर्देश पर क्षेत्र में नशे का कारोबार, अवैध गतिविधियों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी श्रीमती दीपिका मिंज के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी विजय सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लगातार अभियान चलाकर कई आरोपियों को पकड़कर न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने इन पर भारी अर्थदंड लगाकर कड़ा संदेश दिया है।



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सार्वजनिक स्थान पर नशे में उत्पात मचाने वालों पर 10–10 हजार का जुर्माना


दिनांक 07.11.2025 को गोदरीपारा क्षेत्र में शराब के नशे में हंगामा मचाने की सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि कुमार पिता स्व. देव सिंह कसेर (32 वर्ष), निवासी समिति दफाई कोरिया कालरी, तथा नागेश्वर प्रसाद सोनी पिता नारायण प्रसाद सोनी (27 वर्ष), निवासी चीफ हाउस बरतुंगा चिरमिरी को पकड़कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

दोनों को न्यायालय में पेश करने पर माननीय अदालत ने 27.11.2025 को 10,000–10,000 रुपये का अर्थदंड लगाकर दंडित किया।



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शराब पिलाने की सुविधा देने वाले पर भी कार्रवाई, लगा 2,000 रुपये का जुर्माना


दिनांक 26.11.2025 को पुलिस को सूचना मिली कि रमेश कुमार गुप्ता पिता स्व. हरिचंद्र गुप्ता (42 वर्ष), निवासी पुराना स्टेट बैंक के पीछे महुआ दफाई, सार्वजनिक स्थान में लोगों को अवैध रूप से शराब पीने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है।

थाना चिरमिरी की टीम ने दबिश देकर आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया।

माननीय अदालत ने 28.11.2025 को आरोपी पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाकर दंडित किया।



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अधिभारित वाहन पकड़ाया — कोर्ट ने लगाया 20,000 रुपये जुर्माना


दिनांक 24.11.2025 को यातायात जागरूकता अभियान के दौरान हल्दीबाड़ी में चेकिंग के दौरान पीकअप वाहन क्रमांक UP-70 H.I 5045 को ओवरलोड माल लेकर चलते हुए पकड़ा गया।

वाहन चालक आशीष कुमार पिता अमृतलाल केशरवानी (25 वर्ष), निवासी मकदुनपुर काजी थाना कोकराज (उ.प्र.) के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 194(1)(क), 130(3), 177 के तहत इस्तगासा तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

माननीय न्यायालय ने चालक पर 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।



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प्रशासन की सख़्ती जारी — पुलिस की कार्रवाई से नशे और अवैध गतिविधियों पर लगाम


पुलिस विभाग का कहना है कि नशे से जुड़ी गतिविधियां, सार्वजनिक उत्पात और यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई आगे भी पूरे कड़ाई से जारी रहेगी ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सुशासन सुनिश्चित हो सके।



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