सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नेशनल-स्टेट हाईवे से हटेंगे आवारा पशु, स्कूल-अस्पतालों में लगेगी बाड़
ब्यूरो रिपोर्ट TTN 24
नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों से जुड़े एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू होगा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशुओं को हटाया जाए, ताकि सड़क हादसों और आम लोगों को हो रही दिक्कतों को रोका जा सके।जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों में आवारा कुत्तों की घुसपैठ रोकने के लिए कैंपस में बाड़ (फेंसिंग) लगाना जरूरी होगा।
*कोर्ट के आदेश की अहम बातें 👇
सभी नेशनल हाईवे पर हेल्पलाइन नंबर शुरू किए जाएंगे, ताकि आवारा पशुओं की मौजूदगी की सूचना तुरंत दी जा सके।
सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवाएं।
राज्य सरकारें दो हफ्ते में ऐसे सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज व अस्पतालों की पहचान करेंगी, जहां आवारा जानवर घूमते हैं।
कैंपस की फेंसिंग अनिवार्य होगी, ताकि पशु व कुत्ते अंदर न आ सकें।
रखरखाव की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।
नगर निगम, नगर पालिका और पंचायतें हर तीन महीने में एक बार इन परिसरों का निरीक्षण करेंगी।
पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी जगह वापस नहीं छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कदम जन सुरक्षा और सड़क सुरक्षा दोनों के लिए जरूरी है। हाल के वर्षों में हाईवे पर आवारा पशुओं के कारण बड़ी संख्या में सड़क हादसे हुए हैं। वहीं, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं भी बढ़ी हैं।
