ब्यूरो रिपोर्ट
जस्टिस अभय एस. ओका ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच पर सवाल उठाए, जिसमें आरोपी पर 40 करोड़ रुपये कमाने का आरोप है, लेकिन कंपनी से संबंध साबित नहीं हुआ।
जस्टिस ओका ने कहा कि ईडी बिना सबूत के आरोप लगाता है, यह एक पैटर्न है।
ईडी के वकील एसवी राजू ने सबूत पेश करने के लिए समय मांगा।
यह घोटाला 2019-2022 के बीच हुआ, जिसमें 2,161 करोड़ रुपये की हानि का अनुमान है।
मामला अगली सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया गया।