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इटावा/जसवंतनगर/बलरई : जसवंतनगर के बहादुरपुर में दस माह पूर्व सगी मासूम बहनों की हत्या करने वाली बड़ी बहन को हुई आजीवन कारावास की सजा।

 संवाददाता: एम.एस वर्मा, इटावा ब्यूरो चीफ, सोशल मीडिया प्रभारी, 6397329270

 मनोज कुमार जसवंतनगर

जसवंतनगर के बहादुरपुर में दस माह पूर्व सगी मासूम बहनों की हत्या करने वाली बड़ी बहन को हुई आजीवन कारावास की सजा

बलरई/जसवंतनगर/इटावा: बहादुरपुर में सगी बहनों की हत्या करने वाली बड़ी बहिन को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 10,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया वादी जयवीर सिंह पाल पुत्र बारे लाल निवासी ग्राम बहादुरपुर द्वारा थाना बलरई पर सूचना दी गयी कि आठ अक्टूबर 2023 को समय लगभग छः बजे सांय जब वह अपने खेत पर काम कर रहा था उसी दौरान अज्ञात द्वारा उसकी बेटी सिल्पी उम्र 07 वर्ष एवं रोशनी उम्र 05 वर्ष के गले पर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गयी। सूचना का पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध इटावा एवं क्षेत्राधिकारी जसवंतनगर द्वारा जोनल/ जनपदीय फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया । 

      मृतक बच्चियों की फोटो

     प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बलरई पर मु0अ0सं0 25/2023 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु एसओजी/सर्विलान्स व थाना बलरई से पुलिस टीम का गठन किया गया। नौ अक्टूबर 2023 को पुलिस टीम द्वारा मृत बालिकाओं की हत्या करने वाली उनकी बडी बहन अंजली को गिरफ्तार किया गया था ।

       बच्चियों का फाइल फोटो

                उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी निरीक्षक अनिलमणि त्रिपाठी प्रभारी थाना बलरई द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बलरई पुलिस टीम, पैरोकार का थान सिंह एवं मानीटरिंग सैल व डीजीसी शिव कुमार शुक्ल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी ।

       गिरफ्त में अंजलि


जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्ता को आज दिनांक 13.08.2024 को अन्तर्गत धारा 302 भादवि में _मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय इटावा द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी तथा 10,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।

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