करोड़ों रुपए के हाइब्रिड बीज वितरण घोटाले मामले में बर्खास्त कर्मचारी पार्थ देवनाथ से होगी वसूली।
रिपोर्टर/ स्वतंत्र नामदेव कांकेर ब्यूरो
करोड़ों रुपए के हाइब्रिड बीज वितरण घोटाले मामले में दोषी पाए जाने के बाद भी बर्खास्त कर्मचारी पार्थ देवनाथ पर मेहरबान है प्रभारी प्रबंधक मुकुंद राय एवं प्राधिकृत अधिकारी सुरेश पुरी गोस्वामी।
उच्च न्यायालय बिलासपुर से प्राप्त समय अवधि समाप्त होने के बाद भी प्राधिकृत अधिकारी सुरेश पुरी गोस्वामी एवं वर्तमान प्रभारी प्रबंधक मुकुंद राय से साठ गाठ कर लाखों रुपए वसूली की राशि को दबाने का प्रयास किया जा रहा है।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि बर्खास्त होने के बाद भी पार्थ देवनाथ के द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेजो को खंगाला जाता है।
सूत्रों से खबर यह भी है की बड़े कापसी लेंपस के विरुद्ध समाचार पत्र में खबर प्रकाशित होने से सेवा से बर्खास्त कर्मचारी पार्थ देवनाथ के द्वारा सोशल मीडिया गुरूपो में टिप्पणी किया गया है कि पत्रकारों द्वारा पत्रकारिता का धौस दिखाते हुए प्रभारी प्रबंधक मुकुंद राय को टारगेट कर दबाव बनाकर पैसों की मांग किया जाता है। इससे पार्थ देवनाथ एवं प्रभारी प्रबंधक मुकुंद राय के बीच जुगल बंदी का अंदाजा लगाया जा सकता है।
संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं बस्तर संभाग जगदलपुर विनोद कुमार बुनकर ने बताया बर्खास्त कर्मचारियों को कार्यालय में आने तथा दस्तावेजों को देखने की अनुमति नहीं है, यह सहकारिता अधिनियम का उल्लंघन है। इससे समिति की गोपनीयता भंग होती है,
इस संबंध में सहकारिता विस्तार अधिकारी कोयलीबेड़ा रवि पंसारी से बात करने पर उन्होंने बताया पार्थ देवनाथ को वित्तीय लेन देन में दोषी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त किया गया है, पार्थ देवनाथ के विरुद्ध वसूली प्रकरण उप पंजीयक कांकेर न्यायालय में चल रहा है पार्थ ने समिति में पांच लाख चालीसा हजार रुपए जमा किया है, न्यायालय का निर्णय आने के पश्चात आगे की कार्यवाही करते हुवे शेष राशि को वसूली किया जाएगा। और बर्खास्त कर्मचारियों को कार्यालय के गोपनीय दस्तावेजों को ना दिखाने हेतु मैने पूर्व में ही प्रभारी प्रबंधक मुकुंद राय को शक्त हिदायत दिया हूं एक बार पुनः इस बारे में प्राधिकृत अधिकारी से बात करता हूं।
इस संबंध में उप पंजीयक/उपयुक्त सहकारी संस्थाएं कांकेर प्रदीप ठाकुर ने बताया तत्कालीन प्रभारी प्रबंधक बड़ेकापसी पार्थ देवनाथ को हाइब्रिड बीज वितरण घोटाले मामले में दोषी पाये जाने पर दोषी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
पार्थ देवनाथ के द्वारा फर्जी तरीके से केंद्र एवं राज्य शासन से राशि आहरण कर वित्तीय अनियमिताएं की गई है, हाई कोर्ट से प्राप्त समय अवधी समाप्त होने के पश्चात प्रभारी प्रबंधक मुकुंद राय को नोटिश जारी कर राशि जमा कराए जाने का निर्देश दिया गया था
परंतु पार्थ देवनाथ ने राशि जमा नहीं करते हुए न्यायालय उप पंजीयक कांकेर में अपील प्रस्तुत किया है, जल्द ही प्राधिकृत अधिकारी सुरेश पुरी गोस्वामी एवं वर्तमान प्रभारी प्रबंधक को दोषी कर्मचारी के विरुद्ध राशि जमा नहीं करने की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही करने निर्देशित किया जाएगा।
इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी सुरेश पुरी गोस्वामी से बात करने पर उन्होंने बताया मैं बैंक के कार्य में व्यस्त रहता हूं पार्थ देवनाथ अपने निजी काम से समिति में आता है, दस्तावेजों को देखने की जानकारी मुझे नहीं है।
इस संबंध में प्रभारी प्रबंधक मुकुंद राय से बात करने पर उन्होंने बताया पार्थ देवनाथ समिति का सदस्य हैं वह अपने निजी काम से कार्यालय में आते हैं।