*पुलवामा पुलिस ने अवैध खनन नेटवर्क पर शिकंजा कसा; दो जेसीबी, पाँच ट्रैक्टर और एक लोडर ज़ब्त*
संवाददाता राजा शफी,,
ज़ब्ती के बाद, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण (पीपीडी) अधिनियम की धारा 3 के तहत प्राथमिकी संख्या 104/2025 दर्ज की गई है।
पुलवामा पुलिस नागरिकों से सतर्क रहने और अवैध खनिज निष्कर्षण या परिवहन से संबंधित किसी भी गतिविधि की तुरंत सूचना देने का आग्रह करती है। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और गैरकानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में जन सहयोग महत्वपूर्ण है।

