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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्‍ट के तहत तलाक के आधार में संशोधन की आवश्यकता जताया।

Ttn24 न्यूज़ व्यूरो 


प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्‍ट के तहत तलाक के आधार में संशोधन की आवश्यकता जताते हुए कहा है कि विवाह जिसे पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता या पूर्व की स्थिति में नहीं लाया जा सकता, उस पर विचार जरूरी है। यह टिप्पणी जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और डोनाडी रमेश की बेंच ने की है।

कोर्ट ने कहा, ‘चाहे लव मैरिज हाे या इंगेज, विभिन्न कारक रिश्ते को प्रभावित करते हैं। यह कहना जरूरी नहीं कि प्रत्येक क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है। लव मैरिज की तरह पारिवारिक रजामंदी के विवाह भी विवाद का कारण बन रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है


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