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लोकेशन आलोट जिला ब्यूरो
डॉ सुनील चोपड़ा
कलेक्टर के आदेश के बाद भी अवैध बोरवेल खन, 2 मशीनें जप्त - पटवारी की शिकायत पर केस दर्ज
कलेक्टर रतलाम के प्रतिबंध आदेश को ठेंगा दिखाकर आलोट क्षेत्र में अवैध नलकूप खन का काम चल रहा था। पटवारी की मुस्तैदी से पुलिस ने मौके पर बोरवेल मशीन सहित 2 वाहनों को जप्त कर आरोपी के खिलाफ पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत कायमी कर दी।*पटवारी ने पुलिस को दी सूचना*
जानकारी के अनुसार हल्का नंबर 21 ग्राम गुलबालोद की पटवारी *अनिता सोलंकी* ने पुलिस थाना आलोट पर लिखित पत्र देकर अवैध नलकूप खन के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। पटवारी की सूचना पर पुलिस हरकत में आई।
*मौके से पकड़ी गईं 2 मशीनें*
कलेक्टर रतलाम के आदेश अनुसार बिना प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के जिले में नलकूप व बोरवेल खन प्रतिबंधित है। इसके बावजूद 9 जून को ग्राम झांगरिया स्थित सर्वे क्रमांक 140, भूमि स्वामी गंगाराम पिता नागु बागरी निवासी झांगरिया की भूमि पर अवैध रूप से नलकूप खन हो रहा था।
मौके पर बोरवेल मशीन वाहन क्रमांक *MP 13 ZP 3489* और कंप्रेशर मशीन वाहन क्रमांक *MP 13 ZP 3306* खन करते पकड़ी गईं। उक्त दोनों मशीनों के मालिक *नागुसिंह पिता बापूसिंह डांगी निवासी गुरुखेडी* हैं। पुलिस ने मौके से बोरवेल मशीन व सपोर्ट प्रेशर गाड़ी जप्त कर पुलिस थाना आलोट की सुपुर्दगी में दे दी।
आरोपी पर कायमी
पुलिस ने आरोपी नागुसिंह पिता बापूसिंह डांगी निवासी गुरुखेडी के विरुद्ध मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कायमी की है। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
*भूजल बचाने कलेक्टर का सख्त आदेश*
रतलाम कलेक्टर ने जिले में भूजल स्तर गिरने के कारण बिना अनुमति बोरवेल खन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। आदेश का उल्लंघन करने पर मशीन जप्ती के साथ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।
